अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से सम्पन्न और स्वतंत्र बनाने के लिए Arunachal Pradesh Atmnirbhar Baagwani Scheme 2024 लेकर आई है जिसमें किसानो और एसएचजी/एफपीओ को संपार्श्विक मुक्त क्रेडिट लिंक्ड ऋण प्रदान किया जा रहा है जिससे प्रारंभिक चरण में ऋण के बोझ को कम किया जा सके, इसके साथ राज्य सरकार फ्रंट एंडेड सब्सिडी भी प्रदान कर रही है आज के इस लेख में हम अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार की इस लाभकारी योजना की पूरी जानकारी आपसे साझा करेंगे।
Arunachal Pradesh Atmnirbhar Bagwani Scheme 2024
यदि आप अरुणाचल प्रदेश के किसान हैं और आपके पास खेती के लिए अपनी जमीन है तो आप राज्य सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं इसके लिए आपको फलों की खेती करनी होगी और खेती के लिए जरूरी मशीन आदि खरीदने के लिए आपको 1.60 लाख का क्रेडिट लिंक्ड लोन बैंक द्वारा दिया जाएगा।
इस लोन पर आपको राज्य सरकार से फ्रंट एंड सब्सिडी जोकी लोन राशि की 45% होगी प्रदान की जाएगी आपको अपने पास से केवल अपने प्रोजेक्ट की लागत का 10% पैसा लगाना होगा ये लोन आपको बिना किसी मूल्यवान समान बैंक के पास सुरक्षा के रूप में जमा किये दिया जाएगा इस सुविधा का लाभ लेकर आप भी अपने फलों की खेती का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
Arunachal Pradesh Atmnirbhar Baagwani Scheme 2024: उद्देश्य
अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार किसानों को गरीबी से बाहर निकालने और एक खुशहाल जीवन देने के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं लॉन्च करती रहती है जिसका फायदा व्यक्तिगत किसान और एसएचजी और एफपीओ जिनसे किसान किसी न किसी रूप में जुडे रहते हैं को मिलता है अरुणाचल सरकार की इस योजना का उद्देश्य-
- किसानो की आय बढ़ाना।
- कृषि और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में किसानों का निवेश बढ़ाना।
- राज्य में एक विशिष्ट फल की खेती के एरिया को बढ़ाना।
- किसानो की खेती की क्षमता और ज्ञान का पूरा उपयोग हो और इसका उन्हें लाभ मिले।
Arunachal Pradesh Atmnirbhar Baagwani Scheme 2024: महत्वपूर्ण बिंदु
यदि आप अरूणाचल राज्य सरकार की आत्मनिर्भर बागवानी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको पहले योजना के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए।
- अरुणाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बागवानी योजना वित्त और योजना एवं निवेश विभाग के बागवानी सेक्टर के अंतर्गत चल रही है।
- अरुणाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बागवानी योजना एक क्रेडिट लिंक्ड फ्रंट एंड सब्सिडी योजना है जिसके तहत लाभार्थी व्यक्तिगत किसान, एसएचजी और एफपीओ को ऋण राशि का 45%ऋण बैंक से दिया जाता है।
- इसके तहत किसानो, एसएचजी और एफपीओ को ऋण राशि की 45% फ्रंट एंडेड सब्सिडी राज्य सरकार से दी जाती है।
- इस प्रकार लाभार्थी पार्टी (व्यक्तिगत किसान, एसएचजी और एफपीओ) को ऋण राशि के केवल 10% का इंतजाम करना होता है।
- योजना के बजट की 5% राशि एसएचजी के लिए आरक्षित रहती है।
- योजना को जिला स्तर पर डीएलआईएमसी (जिला स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति) लागू और मॉनिटर करती है।
- योजना में व्यक्तिगत किसान को 1.60 लाख और एसएचजी को 10 लाख का संपार्श्विक मुक्त ऋण दिया जाता है।
- जिला स्तर पर डीएचओ (जिला बागवानी कार्यालय) योजना के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करता है।
- राज्य स्तर पर एसएलआईएमसी (राज्य स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति) नोडल विभाग का कार्य करता है।
- किसान को फील्ड लेवल ऑफिसर को दस्तावेज़ के साथ आवेदन पत्र जमा करना होता है फील्ड ऑफिसर योजना के आधिकारिक पोर्टल पर किसान का पंजीकरण करता है।
- योजना को मौसमी फसल के अनुसार कार्यान्वयन किया जाता है और किसान, एसएचजी और एफपीओ को लाभ दिया जाता है।
Arunachal Pradesh Atmnirbhar Baagwani Scheme 2024:पात्रता मानदंड
यदि आप अरुणाचल प्रदेश के किसान भाई हैं और आपके पास खेती के लिए अपनी जमीन उपलब्ध है तो आप सब्सिडी लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके पहले आपको नीचे दिए गए मानदंडों को जान लेना चाहिए-
- आवेदक को अरुणाचल का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास अपनी खेती की जमीन होनी चाहिए अगर जमीन लीज पर ली गई है तो लीज एग्रीमेंट, लोन कार्यकाल अवधि से कम नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास प्रोजेक्ट के अनुसार अनुभव होना चाहिए और इसके लिए ट्रेनिंग ली जानी चाहिए।
- आवेदक ने अगर आत्मनिर्भर कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर लिया है तो वे बागवानी योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
- आवेदक ने अगर केंद्र सरकार की अन्य योजना से सब्सिडी लाभ लिया है तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- आवेदक किसान, एसएचजी सदस्य/एफपीओ सदस्य को किसी बैंक, वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- एफपीओ, किसान उत्पादक कंपनी के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- एफपीओ के पास कम से कम एक ऑडिटेड बैलेंस शीट होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु योजना के लिए आवेदन करने के दिन 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
- प्रोजेक्ट को सब्सिडी का लाभ तभी दिया जाएगा जब किसी वाणिज्यिक बैंक से फाइनेंस किया जाएगा।
- एसएचजी को सीनियर एसआरएलएम से संबंधित होना चाहिए।
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Arunachal Pradesh Atmnirbhar Baagwani Scheme 2024:कोलैटरल सिक्योरिटी
यदि आप आत्मनिर्भर बागवानी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको हमने पहले ही बताया है कि आपको 1.60 लाख तक का और एसएचजी को 10 लाख तक का लोन लेने के लिए जमीन या संपत्ति बैंक के पास जमा नहीं करनी पड़ेगी यदि इससे अधिक राशि का ऋण लिया जाता है तो कोलैटरल सिक्योरिटी के साथ गारंटर की जरूरत पड़ेगी।
Arunachal Pradesh Atmnirbhar Baagwani Scheme 2024: मोराटोरियम पीरियड
योजना दिशानिर्देश के अनुसार आपको ऋण स्वीकृत होने की तिथि से 3 वर्ष तक ईएमआईका भुगतान नहीं करना होगा।
Arunachal Pradesh Atmnirbhar Baagwani Scheme 2024: लोन की वापसी
व्यक्तिगत किसान ऋण का पैसा बैंक को वितरण तिथि से 7-9 वर्ष तक वापस कर सकते हैं एसएचजी/एफपीओ के लिए मोरेटोरियम पेरोइड और पुनर्भुगतान, प्रोजेक्ट के आकार और गतिविधि पर निर्भर होता है।
Arunachal Pradesh Atmnirbhar Baagwani Scheme 2024:बागवानी फसलें
अगर आप आत्मनिर्भर बागवानी योजना में सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई फसलों में से किसी मौसमी फसल का चयन करना होगा –
सेब |
कीवी |
अखरोट |
बड़ी इलायची |
संतरा |
अदरक |
अनानास |
सुपारी |
ड्रैगन फल |
अमरूद |
केला |
लीची |
वर्मी कम्पोस्ट |
पपीता |
हल्दी |
नर्सरी |
एवोकैडो |
निम्बू |
ट्रैक्टर आदि जैसे कृषि-मशीनीकरण |
Arunachal Pradesh Atmnirbhar Baagwani Scheme 2024: लोन देने वाले वाणिज्यिक बैंक
अगर आपको आत्मनिर्भर बागवानी योजना का लाभ लेना है तो आपको राज्य सरकार ने जिन बैंकों से टाई-अप किया है उन् वाणिज्यिक बैंकों से अपना लोन फाइनेंस कराना होगा-
- भारतीय स्टेट बैंक।
- अरुणाचल प्रदेश सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड।
- अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक।
Arunachal Pradesh Atmnirbhar Baagwani Scheme 2024:महत्वपूर्ण दस्त्तावेज
आत्मनिर्भर बागवानी लोन योजना के लिए आवेदन करने से पहले आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
- आधार कार्ड।
- पैन कार्ड।
- पीआरसी।
- एसटी प्रमाणपत्र।
- बैंक पासबुक के पहले पेज की ज़ेरॉक्स कॉपी।
- बैंक एनओसी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- सिबिल स्कोर रिपोर्ट।
- संपत्ति के दस्तावेज।
Arunachal Pradesh Atmnirbhar Baagwani Scheme 2024:ऐसेअप्लाई करें
अरुणाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बागवानी योजना 2024 के लिए आवेदन करने से पहले आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा-
- सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश सरकार की लोहित जिले की आधिकारिक वेबसाइट lohit.nic.in पर विजिट करना होगा।
- ‘Scheme‘ सेक्शन में आपको अरुणाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बागवानी योजना 2023-24 मिलेगी इसके ‘ View Detail’ पर क्लिक करना होगा स्कीम डिटेल ओपन हो जाएगी।
- अब आपको ‘ANBY Forms‘ पर क्लिक करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- आपको फॉर्म डाउनलोड करके सभी विवरण ध्यानपूर्वक भरने होंगे।
- सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न करके ‘जिला बागवानी कार्यालय’ में जमा करना होगा।
- जिला स्तर पर डीएलआईएमसी आपकी पात्रता और दस्तावेजों का सत्यापन करेगी।
- यदि कोई त्रुटि नहीं मिली तो आपके आवेदन को एसएलआईएमसी के पास भेजा जाएगा, वहां से सब्सिडी स्वीकृत होगी और बैंक के पास ऋण मंजूर होने के लिए भेजा जाएगा।
- अंत में ऋण राशि को सब्सिडी के साथ आपके बैंक खाते में स्थानांतरण कर दिया जाएगा।
Arunachal Pradesh Atmnirbhar Baagwani Scheme 2024: Conclusion
Arunachal Pradesh Atmnirbhar Baagwani Scheme 2024 लेख में हमने आपको बागवानी योजना के सब्सिडी लाभ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ ऋण प्रक्रिया को विस्तार से बताया है आशा करते हैं आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी होगी और आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे।
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Arunachal Pradesh Atmnirbhar Baagwani Scheme 2024: FAQ
अरुणाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बागवानी योजना
के तहत लोन का पैसा कितने समय में वापस करना होता है?
व्यक्तिगत किसान के लिए वितरण तिथि से 7-9 वर्ष।
आत्मनिर्भर बागवानी योजना के लिए नोडल एजेंसी कौन है?
जिला बागवानी कार्यालय।
आत्मनिर्भर बागवानी योजना के लिए मोराटोरियम पीरियड कितने साल का होता है?
व्यक्तिगत किसान के लिए-3 वर्ष।
एसएचजी/एफपीओ के लिए प्रोजेक्ट के आकार और गतिविधि पर निर्भर करता है।