Coir Udyami Loan Scheme :कॉयर यूनिट लगाने के लिए सरकार से मिलेगा 25% सब्सिडी के साथ 10 लाख का लोन, जाने कैसे करना है ऑनलाइन आवेदन

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Coir Udyami Loan Scheme केंद्रीय सरकार की योजना है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है कॉयर बोर्ड, एमएसएमई मंत्रालय के तहत इस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। कॉयर उद्यमी योजना किसी भी प्रकार की कॉयर इकाई लगाने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कॉयर बोर्ड इस योजना में राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी का रोल प्ले करता है।

कॉयर उद्यमी ऋण योजना एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है जो कि कॉयर इकाई के सेटअप पर अधिकतम 10 लाख रुपये का ऋण प्रदान करती है। परियोजना लागत पर अधिकतम 25% की सब्सिडी मिलती है सब्सिडी में कार्यशील पूंजी शामिल नहीं होती है।

Coir Udyami Loan Scheme

कॉयर उद्यमी योजना के अंतर्गत उत्पादन, कॉयर प्रसंस्करण और कॉयर उत्पाद में, उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कॉयर उद्योग को आधुनिक बनाया जाता है। योजना द्वारा कॉयर क्षेत्र के श्रमिकों की दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाकर उनकी कमाई को बढ़ाया जाता है।

Coir Udyami Loan Scheme: लोन देने वाले बैंकों के नाम

  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
  • सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  • सभी सहकारी बैंक
  • एमएसएमई के साथ ही एससी/एसटी/ओबीसी वित्त एवं विकास निगम भी ऋण प्रदान कर रहा है।

Coir Udyami Loan Scheme: योजना के तहत वित्तीय सहायता

योजना का कार्यान्वयन कॉयर बोर्ड के दवारा किया जाता है जो कि एमएसएमई मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक संस्था है योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को जो वित्तीय सहायता दी जाती है उसका विवरण नीचे दिया जा रहा है-

  • लाभार्थी अंशदान-5% (परियोजना लागत का)
  • बैंक क्रेडिट -55%
  • सब्सिडी की दर 40% (परियोजना लागत की)
  • बैंक अधिकतम 10 लाख के प्रोजेक्ट को ही स्वीकृत करता है जिसमें कार्यशील पूंजी शामिल होती है।
  • कार्यशील पूंजी परियोजना लागत की 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सब्सिडी गणना में कार्यशील पूंजी शामिल नहीं होती है।
  • बैंक, आवेदक द्वारा जमा की गई 5% राशि को शामिल, परियोजना लागत की 95% में शामिल करके अनुमोदन कर देता है और परियोजना के सेटअप के लिए आवेदक के योगदान के साथ-साथ परियोजना लागत की पूरी राशि की किस्त जारी कर दी जाती है।

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Coir Udyami Loan Scheme: पात्रता मापदंड

  • आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदन करने के समय आवेदक की आयु 18 साल या ज्यादा होनी चाहिए।
  • कॉयर उद्यमी ऋण योजना में, परियोजना सेटअप के लिए ऋण के लिए कोई आय सीमा नहीं हैं।
  • योजना के अंतर्गत ऋण केवल कॉयर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्पाद जैसे कॉयर फाइबर, यार्न और अन्य उत्पादों के उत्पादन से संबंधित परियोजनाओं के सेटअप के लिए ही दिया जाता है।
  • योजना के तहत ऋण, केवल उन व्यक्तियों, कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों या संस्थानों को दिया जाएगा, जिनका सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 उत्पादन सहकारी समितियां, संयुक्त देनदारियां समूह, और धर्मार्थ ट्रस्ट के तहत पंजीकरण हैं।
  • विशेष श्रेणी के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति/समुदाय प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
  • परियोजना लागत में पूंजीगत व्यय भी शामिल होगा।
  • कार्यशील पूंजी को सब्सिडी में शमिल नहीं किया जायेगा।
  • बैंक, वर्किंग कैपिटल के लिए किसी अनुदान पर विचार किए बिना प्रोजेक्ट अप्रूव कर देता है और वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दे दिया जाता है।

आवेदक को कॉयर बोर्ड कोचीन के साथ बांड साइन करना होता है जिसमें उल्लेख होता है-

  • मशीनरी को मेंटेन रखा जाएगा।
  • कॉयर यूनिट को चालू हालत में रखा जाएगा।
  • यूनिट को किसी अन्य जगह पर शिफ्ट नहीं किया जाएगा।
  • कॉयर बोर्ड की अनुमति के बिना यूनिट को बंद नहीं किया जाएगा।       
  • कयर बोर्ड के अधिकारी, राज्य या सरकारी अधिकारी निरीक्षण के लिए कभी भी आ सकते हैं।  
  • यूनिट न्यूनतम 5 साल तक चलेगी।
  • कॉयर बोर्ड के निर्देशों को फॉलो करना होगा।
  • यदि नीति का उल्लंघन किया गया तो लाभार्थी को कॉयर बोर्ड द्वारा सेट किये गये ब्याज के अनुसार ब्याज के साथ खर्चा देना होगा।
  • आवेदक किसी राष्ट्रीय बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।       
  • लाभार्थियों को योजना की गाइडलाइन के अनुसार अनुदान दिया जाएगा।

Coir Udyami Loan Scheme: एप्लिकेशन कैंसिल होने के कारण

  • अगर योजना के अंतर्गत जारी किये गये प्रोजेक्ट लागत में किसी प्रकार की धोखाधड़ी मिलती है तो आवेदक को लाभार्थी सूची से बाहर कर दिया जाएगा।
  • अगर कॉयर यूनिट को दिये गये 6 महीने की समय अवधि के अलावा 5 साल में यूनिट प्रोडक्शन को रोका गया तो लाभार्थी को लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा।
  • सब्सिडी के कैलकुलेशन में वर्किंग कैपिटल को शामिल नहीं किया जाएगा।
  • यदि आवेदक को पहले से केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी योजना में सब्सिडी का लाभ मिल रहा है तो आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

Coir Udyami Loan Scheme: आवश्यक दस्तावेज

  • भरा हुआ आवेदन पत्र
  • जहां पर कॉयर यूनिट लगनी है जमीन के कागजात
  • कॉयर उद्योग का अनुभव पत्र
  • कॉयर बोर्ड से जारी प्रशिक्षण पत्र
  • मशीन या उपकरण खरीदने के बिल
  • कार्य योजना
  • वर्क शेड बनाने के लिए अनुमति पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पैन नंबर
  • ईमेल आईडी
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र         
  • एमएसएमई पंजीकरण प्रमाण पत्र

Coir Udyami Loan Scheme: ऐसे अप्लाई करें

अगर आप भी कॉयर यूनिट लगाने में रुचि रखते हैं तो सबसे पहले-

  • आपको कॉयर मिनिस्ट्री की आधिकारिक वेबसाइट coirservices.gov.in पर जाना होगा।
  • माय कॉयर पोर्टल पर ‘अभी आवेदन करें’ पर क्लिक करें।
  • यदि आपका पहले से पंजीकरण है तो अपना उपयोगकर्ता नाम और आईडी डालकर लॉगिन करें।
  • अन्यथा पहले ‘नया लॉगिन पंजीकरण‘ पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें।
  • अगली विंडो खुलेगी अपना सभी व्यक्तिगत और प्रोजेक्ट से संबंधित विवरण भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करके फॉर्म ‘सबमिट‘ करें।

Coir Udyami Loan Scheme: Conclusion

प्रस्तुत लेख में हमने आपको कॉयर उद्यमी योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है जिसका लाभ लेकर आप अपना एमएसएमई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और आपके उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए जिला और राज्य स्तर पर मार्केटिंग भी की जाएगी।

Coir Udyami Loan Scheme: FAQ

Coir Udyami Loan Scheme के लिए कितना लोन मिल जाता है?

10 लाख तक।

कॉयर यूनिट के सेटअप में कितना पैसा लगता है?

15-20 लाख।

एक कॉयर यूनिट को लगाने में अपने पास से कितना पैसा लगाना पड़ता है?

परियोजना की लागत का 5% लगाना होता है।

नमस्ते दोस्तो! मेरा नाम अनिता गुप्ता है, मुझे केंद्र और राज्य सरकार की लोन योजनाओं से जुड़े विषयों पर लेख द्वारा जानकारी साझा करना अच्छा लगता है जिससे किसी जरूरतमंद को मदद मिल सके, भविष्य में भी हम इस प्रकार के उपयोगी पोस्ट लाते रहेंगे यही हमारा प्रोआईटी न्यूज़ वेबसाइट को बनाने का उद्देश्य है। धन्यवाद!

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