दिल्ली राज्य सरकार Delhi Transport Loan Scheme लेकर आई है जिससे विशेष वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी दिल्ली सरकार हमेशा से ही अनुसूचित जाति जनजाति और विशेष वर्ग के लोगो के हितो के लिए काम करती रहती है।
इस योजना के तहत लाभार्थी को 5 लाख का लोन कमर्शियल वाहन खरीदने के लिए दिया जाता है आज के इस आर्टिकल में हम आपको दिल्ली सरकार के परिवहन ऋण योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्रदान करेंगे।
Delhi Transport Loan Scheme
दिल्ली राज्य सरकार एससी, एसटी अल्पसंख्यक वर्ग, और सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष ऋण योजना चला रही है जिसमें राष्ट्रीय बैंक और वित्तीय एजेंसियों द्वारा आवेदक को उसकी वित्तीय आवश्यकता और मांग के आधार पर परियोजना लागत के अनुसार टर्म लोन दिया जाता है।
यह योजना दिल्ली के कुछ चयनित समूहों के लिए है इसके द्वारा इन वर्ग के लोगों के लिए हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलएमवी) खरीदने के लिए अधिकतम 5 लाख का ऋण दिया जाता है इस योजना के अनुसार ऋण स्वीकृति या भुगतान, निगम की ऋण स्वीकृति से पहले और बाद की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही किया जाता है।
योजना के तहत दिल्ली में रहने वाले विशेष वर्ग के लोगों को योजना का लाभ मिलता है-
- अनुसूचित जाति
- ओबीसी
- अल्पसंख्यक
- सफाई कर्मचारी वर्ग
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Delhi Transport Loan Scheme: पात्रता मानदंड
- आवेदक को दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास अपना राशन कार्ड, वोटर आईडी और आधार कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 साल से कम और 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदकों की पारिवारिक आय सभी स्रोतों की आय को मिलाकर 1.20 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- अल्पसंख्यक वर्ग के उच्च वर्ग के लाभर्थियों की वार्षिक आय 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए कोई आय सीमा नहीं रखी गई है।
- आवेदक के पास अपना वैध वाणिज्यिक वाहन लाइसेंस और बैज होना चाहिए।
- आवेदक निगम, राष्ट्रीय बैंक या वित्तीय संस्थान या सहकारी बैंक में से किसी का भी डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
Delhi Transport Loan Scheme: आवश्यक दस्तावेज़
लोन अप्रूवल से पहले और अप्रूवल के साथ जरूरी दस्तावेज़
- प्रमाणिक जानकारी के साथ भरा हुआ आवेदन पत्र।
- आवेदक की 5 फोटो।
- वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण।
- वैध वाणिज्यिक लाइसेंस और बैज।
- एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक के लिए क्षेत्रीय एसडीएम से जारी किया गया आय प्रमाण पत्र।
- शपथ पत्र जिसमें लिखा हो किसी राष्ट्रीय बैंक या वित्तीय संस्थान से लोन नहीं लिया गया है।
- वाहन का कोटेशन पत्र।
- 350 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क डीएसएफडीसी के पक्ष में डीडी।
- व्यक्तिगत गारंटी का शपथ पत्र।
- विधि वारिस का फोटो और आईडी।
- एससी, ओबीसी के लिए क्षेत्रीय एसडीएम द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र।
- अल्पसंख्यक का शपथ पत्र।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के नियमों के अनुसार सफाई कर्मचारी आवेदक के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
- सर पर मैला ढोंने वाले कुछ चयनित व्यक्ति और उनके आश्रित।
- सफ़ाई कर्मचारियों की सहकारी समिति विधि रूप से बनी संस्था या फर्म का पंजीकरण जो इस वर्ग से संबंधित है।
- सफ़ाई कर्मचारियों को स्थानीय राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र देना होगा।
- जिसका चयन सर पर मैला ढोंने की योजना 2013 के तहत किए गए सर्वेक्षण के तहत हुआ है
और जिसकी सूची, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा या राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई है उसे कोई प्रमाणपत्र नहीं देना होगा।
ऋण स्वीकृति के बाद के लिए दस्तावेज़
- गारंटर की 4 पासपोर्ट साइज फोटो
- गारंटर की अंडर टेकिंग विवरण
- गारंटर की सैलरी स्लिप
- गारंटर की ऑफिस आईडी
- गारंटर का राशन कार्ड
- गारंटर का मतदाता पहचान पत्र
- गारंटर का आधार कार्ड
- गारंटर का आयु प्रमाण
- गारंटर का शपथ पत्र
- आपको एक स्थानीय गारंटर चाहिए होगा जो सरकारी या अर्ध सरकारी या स्थानीय निकाय दिल्ली या एनसीआर में काम करता हो लाभार्थी के किस्त जमा न करने की स्थिति में उससे पैसे वसूल किए जा सकते हैं।
- उचित प्रारूप में ईसीएस फॉर्म।
- स्थानीय गवाह।
- प्रधानमंत्री के विभाग द्वारा सचालित जीवन ज्योति बीमा योजना की बीमा कॉपी।
- आवेदक, 2 गवाह, शाखा प्रमुख और क्लर्क का ग्रुप फोटो।
Delhi Transport Loan Scheme: पुनर्भुगतान
अगर आपने भी दिल्ली सरकार की परिवहन ऋण योजना के लिए आवेदन किया है तो आपको बताना चाहेंगे कि आपको 5 साल के भीतर 60 किस्तों में ऋण का पैसा वापस करना होगा।
मोराटोरियम पीरीइड 6 महीने का होगा जिसमें आपको किस्त जमा ना करने की छूट मिलेगी।
Delhi Transport Loan Scheme: ऐसे अप्लाई करें
अगर आप भी दिल्ली राज्य में रहने वाले हैं और इस परिवहन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं और अपना वाणिज्यिक वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा-
- दिल्ली सरकार की एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और विकलांग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dsfdc.delhi.gov.in पर जाएं।
- क्लिक करते ही एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा फॉर्म डाउनलोड कर लें।
- सभी प्रविष्टियों को ध्यान से पढ़ें, फॉर्म भरें।
- ऋण स्वीकृति से पहले के सभी दस्तावेज़ की स्कैन कॉपी संलग्न करें।
- और दिल्ली एससी/एसटी/ओबीसी, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय जाकर फॉर्म जमा करें।
- निगम कर्मचारी आपके पात्रता और दस्तावेजों की वैधता की जांच करेंगे, अगर आप
लोन प्राप्त करने के पात्र होंगे और आपके सभी दस्तावेज सही पाए जाएंगे, फिर आपका लोन स्वीकृत कर दिया जाएगा और आपको फोन पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी।
Delhi Transport Loan Scheme: Conclusion
प्रस्तुत लेख में हमने आपको दिल्ली सरकार की ‘परिवहन ऋण योजना‘ से संबंधित सभी जानकारी को सरल और प्रभावशाली रूप से बताया है।
यदि आप दिल्ली राज्य के निवासी हैं और एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक या सफाई कर्मी वर्ग से हैं तो आप दिल्ली परिवहन योजना में आवेदन करके अपने लिए एक आय के स्रोत की व्यवस्था कर सकते हैं।
Delhi Transport Loan Scheme: FAQ
Delhi Transport Loan Scheme का लाभ क्या कोई सामान्य वर्ग का आवेदक भी ले सकता है?
नहीं! दिल्ली सरकार की ये ऋण योजना केवल कुछ विशेष वर्गो के लिए है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और सफाई कर्मी शामिल हैं।
Delhi Transport Loan Scheme से वाणिज्यिक वाहन के लिए कितना लोन मिल सकता है?
5 लाख।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट लोन कितने समय के बाद वापस करना होता है?
5 साल के बाद।
Thanks