उत्तर प्रदेश राज्य सरकार हर जिले के विशेष उत्पाद के संपूर्ण विकास के लिए एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना लेकर आई है, जिसके तहत विशेष उत्पाद से जुड़े कारिगारो, श्रमिको और उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
आज के इस लेख में हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के सभी मुख्य पहलू और दी जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में सरल शब्दों में बताएंगे।
एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना
एक जिला एक उत्पाद योजना एमएसएमई निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के हर जिले के विशेष पारंपरिक उत्पादों को विकसित कर रही है जो किसी एक जिले की पहचान है और उनसे जुड़े उद्योग के विकास के लिए ये योजना चला रही है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं प्रत्येक जिले की कोई एक वस्तु विशेष है।
जो दूसरे जिले या देश के अन्य हिस्सों में नहीं मिलती है ऐसे ही खास उत्पाद और उनसे जुड़े उद्योगो के विकास के लिए योजना लेकर राज्य सरकार आई है जिसमें शिल्पकारो और श्रमिकों को ऋण दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के पिछड़े, अल्पसंख्यक और महिलाओ के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए वित्तीय मदद देकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन देती है।
एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना: उद्देश्य
- स्थानीय शिल्प कला को संरक्षण देना और उसका विकास करना।
- कारीगरों की कला क्षमता को बढ़ाना।
- श्रमिको, कारीगरों की आय बढ़ाना जिससे स्थानीय रोजगार बढ़े और प्रदेश से पलायन रुके।
- उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हो।
- पैकिंग और ब्रांडिंग से उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना।
- क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक असमानता को दूर करना।
- शिल्प कला और उत्पादों की राज्य स्तर के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करना।
एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना:वित्तीय सहायता
यदि आप भी उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं और किसी शिल्पकला से या उद्योग से जुड़े हैं तो आप अपनी कला और व्यवसाय के विस्तार के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार योजना के अंतर्गत शिल्पकारो, कारीगरो और उद्यमियो को नीचे दी जा रही वित्तीय सहायता दे रही है-
- अगर आपके प्रोजेक्ट की लागत 25 लाख तक है तो आपको प्रोजेक्ट की लागत का 25% या अधिकतम 6.25 लाख मार्जिन मनी मिलेगी।
- प्रोजेक्ट लागत 25 लाख से ज्यादा और 50 लाख तक होने की स्थिति -प्रोजेक्ट लागत का 20% या 6.25 लाख जो भी अधिक हो।
- प्रोजेक्ट लागत 50 लाख से अधिक और 1.5 करोड़ तक होने की स्थिति में मार्जिन मनी, प्रोजेक्ट लागत का 10% या 10 लाख रुपये जो भी ज्यादा हो।
- प्रोजेक्ट लागत 1.5 करोड़ से ज्यादा होने की स्थिति, में मार्जिन मनी, प्रोजेक्ट लागत का 10% या 20 लाख रुपये, जो भी कम हो, प्रदान की जाती है।
एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना: स्कीम के खास आकर्षण
- एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना के तहत लाभार्थियों को राष्ट्रीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य अनुसूचित केंद्रीय बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- आवेदक की परियोजना लागत के विरुद्ध विभाग मार्जिन मनी स्वीकृत करता है।
- लाभार्थी अगर 2 साल तक प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक चला लेता है किसी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं होता तो मार्जिन मनी को अनुदान में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
- सामान्य वर्ग के आवेदक को प्रोजेक्ट लागत का 10% पैसा अपने पास से लगाना पड़ता है।
- जबकी विशेष श्रेणी के एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांगों को प्रोजेक्ट लागत का 5% अपने पास से देना होता है।
- ऋण स्वीकृत होने के बाद लाभार्थी को प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा उद्योग संचालन करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।
एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना: पात्रता मापदंड
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के लिए शिक्षा योग्यता जरूरी नहीं है।
- योजना के तहत उद्योग, सेवा और व्यवसाय क्षेत्र में वित्तीय सहायता के रूप में मदद की सुविधा संबंधित जिले से चयन किये गये ओडीओपी उत्पाद की इकाई को ही दी जाती है।
- आवेदक का किसी भी राष्ट्रीय बैंक वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था का डिफॉल्टर होने पर एप्लिकेशन कैंसिल कर दी जाएगी।
- आवेदक को भारत सरकार या यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य स्वरोजगार योजना का पहले लाभ नहीं मिला होना चाहिए।
- आवेदक या परिवार के किसी एक सदस्य को ही योजना का लाभ मिल सकता है।
- आवेदक को योजना की शर्तों को पूरा करने से संबंधित शपथ पत्र दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- विशेष श्रेणी के एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग, अल्पसंख्यक और महिला आवेदक को योजना का लाभ लेने के लिए प्राधिकरण से अनुमोदित सहायक दस्तावेजों की फोटोस्टेट कॉपी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
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एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना: महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण
- निवास प्रमाण पत्र
- परियोजना योजना
- कार्य दुकान का पता
- बैंक का विवरण
- आवेदक शपथ पत्र
- प्राधिकरण ने सहायक दस्तावेज को मंजूरी दी (विशेष मामला)
- मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक
एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना: ऐसे करें आवेदन
यदि आप वित्तीय सहायता के लिए इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा, इसके बाद ही आप पोर्टल पर लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना गाइडलाइन के अनुसार इसके लिए आपको नीचे दिए गए चरणों को फॉलो करना होगा।
- आपको यूपी सरकार उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल diupmsme.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- होम पेज पर दिए गए ‘लॉगिन’ पर जाकर ‘न्यू यूजर पंजीकरण‘ पर क्लिक करें।
- एक नया पॉपअप ओपन होगा।
- आवेदक अपनी पूरी जानकारी, जिस योजना के लिए लोन लेना है उसकी जानकारी, अपना मोबाइल नंबर, जन्म तिथि ,ईमेल, जिला एंटर करके कैप्चा भरें।
- आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है।
- अगर आपने पहले लॉगिन किया है तो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
- आपसे पासवर्ड बदलने के लिए कहा जाएगा।
लॉगिन पेज पर जाकर अपनी नई लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन पर क्लिक करें। - जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आप संलग्न या अपलोड करना होगा उनकी सूची आपको ऑनलाइन ‘लाभार्थी योजना हेतु महत्वपूर्ण दिशा‘ से मिल जाएगी लोन के लिए आवेदन करने से पहले पासपोर्ट साइज की फोटो और सभी डॉक्युमेंट तैयार कर लें।
- सभी दस्तावेज अपलोड करें। सभी दस्तावेजों को अटैच करें, दस्तावेजों की स्कैन कॉपी संलग्न करें
- आवेदन पत्र भरें नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र अपलोड करें।
- सभी अटैचमेंट सही और क्लियर होने चाहिए।
- ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म ‘सबमिट’ करें, फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर अपने पास सेव कर लें।
- अपने आवेदन पत्र का नवीनतम अपडेट लेने के लिए आपको होम पेज पर दिए ‘आवेदन स्थिति‘ ब्लॉक पर अपना आवेदन नंबर डालना होगा और ‘अपने आवेदन की स्थिति जाने‘ पर क्लिक करना होगा, आपके आवेदन पत्र की नवीनतम स्थिति के बारे में बता दिया जाएगा।
एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना: Conclusion
हमने एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना आर्टिकल में आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के शिल्पकारो, कारीगरों को वित्तीय मदद के रूप में ऋण देने वाली योजना ‘एक जिला उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना’ के बारे में विस्तार से बताया है।
आशा है कि आप योजना और ऋण के लिए आवेदन करें। शुद्ध प्रक्रिया की जानकारी मिल गई होगी यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो दिए गए आधिकारिक लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना:FAQ
एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना भारत के किस राज्य की ऋण योजना है
उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश सरकार, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना क्यों चला रही है
शिल्पकारो और शिल्प उद्योग को वित्तीय मदद।
एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना के तहत कितना लोन मिल जाता है
1.5 करोड़ से अधिक।
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