राज्य में ज्यादा से ज्यादा उद्योगो को लगाने और सभी वर्गो को रोजगार देने के लिए 2019 से राजस्थान सरकार ‘Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Scheme‘ चला रही है आज के इस लेख में हम आपको योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बारीकियां सरल भाषा में बताएँगे।
योजना के अंतर्गत छोटे उद्योग लगाने पर बैंक से ऋण के अलावा सब्सिडी दी जाती है। जिससे अन्य लोगों को भी उद्योग लगाने में रुचि होती है। स्वयं का उद्योग विनिर्माण, सेवा या व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए। आप अपने पुराने बिजनेस को अगर बढ़ाना चाहते हैं या उसका आधुनिकीकरण करना चाहते हैं या मल्टी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तब भी स्कीम के तहत आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत बैंक और वित्तीय संस्थान कम ब्याज पर ऋण प्रदान करती है जिससे उदयमी नया उद्योग लगाने या पुराने का नवीनीकरण करने के लिए आकर्षित होता है और रोजगार के नए मौके लोगो को मिलते हैं।
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Scheme: स्कीम डिटेल
अगर आप राजस्थान में रहते हैं और अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं क्या आपको राज्य सरकार की इस योजना के बारे में पता है अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए ये लेख आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
योजना के अंतर्गत आपको विनिर्माण, सेवा या व्यवसाय आधारित उद्योग लगाने पर योजना का फ़ायदा मिल सकता है। अगर उद्योग के आधुनिकीकरण या विस्तार करने जैसी गतिविधि के लिए ऋण की आवश्यकता है तब आप ऋण लेकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना से स्वयं सहायता समूह, एलएलपी फर्म, सोसायटी, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म लोन ले सकती है। उद्योग राजस्थान में ही लगाया जाना चाहिए।
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Scheme: पात्रता मानदंड
- आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- योजना गाइडलाइन के अनुसार आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- एसएचजी या ग्रुप का नाम राज्य सरकार के किसी विभाग के तहत नोट होना चाहिए।
- पार्टनरशिप और एलएलपी फर्म, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।
- भारत सरकार की एमएसएमई उद्योग की सूची में शामिल उद्योग पर ही ऋण और सब्सिडी दी जाएगी।
- आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को भारत सरकार या राज्य सरकार से पिछले 5 वर्षों में किसी ऋण सब्सिडी का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
- आवेदक किसी राष्ट्रीय बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
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Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Scheme: लोन किन बैंकों से मिल सकता है
राजस्थान राज्य सरकार की इस ऋण योजना के लिए जो बैंक ऋण देते हैं उनकी सूची नीचे दी जा रही है-
- राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक
- आरबीआई द्वारा निजी क्षेत्र के अनुसूचित बैंक
- अनुसूचित लघु वित्त बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- राजस्थान नीति निगम
- सिडबी
- शहरी सहकारी बैंक
- इस योजना का संचालन उद्योग विभाग के तहत जिला उद्योग केंद्र द्वारा किया जाता है।
- उद्योग आयुक्त इस योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करते है।
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Scheme: लोन सीमा
अगर आप ऋण योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बैंक से ऋण कितना मिल सकता है।
- नए उद्योग के लिए 10 करोड़ रुपये तक का ऋण स्वीकृत हो सकता है।
- अगर आपका पुराना बिजनेस है तो उसे विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए लोन लेना है तो अधिकतम 1 करोड़ रुपये का लोन लिया जा सकता है।
- अगर आप जमीन के लिए भी लोन लेना चाहते हैं तो लोन की रकम में जमीन के लिए राशि अधिकतम 25% होगी, तभी आप ब्याज पर अनुदान लेने के पात्र होंगे।
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Scheme: ब्याज सब्सिडी
राजस्थान राज्य सरकार ने नए उद्योग लगाने पर बैंक से ऋण की व्यवस्था की है साथ ही ऋण पर ब्याज में छूट दी जाती है जिससे उद्यमी को इकोकॉनिक मदद मिल जाती है ब्याज में छूट नीचे दी जा रही है-
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Scheme: आवश्यक दस्त्तावेज
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
- आधार कार्ड
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो
- शिक्षा संबंधी मार्कशीट या प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- परियोजना रिपोर्ट
- बैंक खाता विवरण
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Scheme: ऐसे करें आवेदन
अगर आप योजना के पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं तो आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा।
योजना का लाभ लेने के लिए आपको पहले राजस्थान SSO पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा ।रजिस्ट्रेशन करके आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैंआवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-
- सबसे पहले राजस्थान सरकार के लघु उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर दिए गए ‘पंजीकरण‘ पर क्लिक करें।
- पंजीकरण मैं आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा।
- वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आप एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे।
- लॉगइन होने के बाद ‘MUPLY‘ पर क्लिक करें।
- ‘मेनू विडो‘ ओपन होगी ‘नया एप्लिकेशन‘ पर क्लिक करें आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जाएगा।
- आवेदन पत्र खुला होगा व्यक्तिगत और व्यवसाय संबंधी सभी विवरण भरे।
- आवश्यक दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड करके अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं।
- फॉर्म ‘सबमिट‘ करें।
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अपना उद्योग लगाने के लिए आपका ऑनलाइन आवेदन भर चुका है।
अगर आपका लोन 10 लाख तक का है तो सीधे बैंक को प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है 10 लाख से ऊपर के लिए उद्योग आयुक्त की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Scheme: लोन का भुगतान
- योजना के लिए ऋण स्वीकृत होने के बाद आपको बैंक को 60 महीने (5 वर्ष) में 20 त्रैमासिक किश्तों में भुगतान करना होगा।
- मोरेटोरियम पीरियड 6 महीने का होता है
- योजना के नियम के अनुसार ऋण राशि जिस लाभर्थी के लिए स्वीकृत की गई है उसी को पुनर्भुगतान करना होगा
- समय पर पुनर्भुगतान करने पर ही ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है।
- ब्याज सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभार्थी के खाते में डीबीटी के द्वारा ट्रांसफर की जाती है
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Scheme: Conclusion
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना इस लेख में हमने आपको राजस्थान सरकार की उद्योग लगाने के लिए ऋण देने से संबंधित योजना के बारे में सभी जानकारी दी है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह लेख आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको योजना की सभी जानकारी मिल गयी होगी।
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Scheme: FAQ
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Scheme का लाभ किसे मिल सकता है?
राजस्थान के सभी नागरिक उद्योग लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
उद्योग के लिए कितना लोन ले सकते हैं?
अधिकतम ऋण राशि 10 करोड़ रुपये हो सकती है लेकिन व्यवसाय से संबंधित उद्योग के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये का ऋण मिल जाता है।
लोन का पैसा बैंक को कितने साल में देना होता है?
60 माह में (5 वर्ष)।
Thanks
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