उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ‘Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojna’ लेकर आई है राज्य सरकार 25 लाख का ऋण उद्योग की स्थापना पर दे रही है, आज इस लेख में हम आपको यूपी सरकार की इस योजना से सम्बंधित सभी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।
Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojna
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ‘उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय’ के तहत चलाई जा रही है इसके तहत युवा उद्यमियो को उद्योग लगाने के लिए 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख का ऋण बैंकों से दिलाया जाता है उद्यमियो को 25% का मार्जिन मनी भी प्रदान किया जाता है।
- जो उद्योग के लिए अधिकतम 6.25 लाख
- और सेवा क्षेत्र के लिए 2.5 लाख होती है
उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के तहत सूक्ष्म उद्योग की स्थापना के लिए प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए प्रोसाहित किया जा रहा है।
Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojna: मार्जिन मनी
अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप 25 लाख तक की परियोजना लागत वाली सूक्ष्म इकाई लगा सकते हैं इसके अलावा आप यदि सेवा क्षेत्र की 10 लाख रुपये लागत वाली कोई इकाई लगाना चाहते हैं तो यूपी राज्य सरकार आपको प्रोजेक्ट लागत का 25% अधिकतम मार्जिन मनी देगी जो 2 साल तक अच्छे से लगातार बिजनेस जारी रखने पर अनुदान में कन्वर्ट हो जाएगी।
Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojna: महत्वपूर्ण बिंदु
- परियोजना लागत में कार्यशील पूंजी और पूंजी व्यय (जमीन की खरीद को छोड़कर) शामिल होगी।
- यदि आप कोई वर्क शेड या दुकान किराए पर लेते हैं तो वह आपकी परियोजना लागत में शामिल होगी, लेकिन खरीद लागत परियोजना लागत में शामिल नहीं होगी।
- युवा उद्यमी के जमा किये पैसे को बैंक, उद्योग लगाने के लिए परियोजना लागत से काट कर वित्तीय मदद के रूप में ऋण राशि जारी कर देता है, जिसमें टर्म लोन और कार्यशील पूंजी शामिल होती है।
- विशेष श्रेणी के आवेदक को योजना का लाभ लेने के लिए प्राधिकरण से स्वीकृत प्रमाणपत्रों की फोटोस्टेट कॉपी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojna: उद्योग के लिए लोन देने वाले बैंक
यदि आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले युवा हैं और बेरोजगार हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं अपना उद्योग लगाने के लिए आप नीचे दिए गए बैंक से संपर्क कर सकते हैं-
- राष्ट्रीय बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- अन्य अनुसूचित बैंक ऋण प्रदान करते है।
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Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojna: पात्रता मानदंड
- योजना गाइडलाइन के अनुसार आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु ऋण के लिए आवेदन करने के दिन न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- आवेदक को किसी भी राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय संस्थान, सरकारी संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को पहले से चल रही प्रधानमंत्री रोजगार योजना या वर्तमान में चल रही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केंद्र या राज्य की अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
- आवेदक के परिवार में एक ही सदस्य को योजना का लाभ मिल सकता है।
- आवेदक को योजना की शर्तें और नियम पूरा करने के लिए शपथ पत्र दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा।
Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojna: चयन प्रक्रिया
लाभार्थी का चयन डीएम की जिला कार्यदल समिति में साक्षात्कार के बाद किया जाता है।
Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojna: लोन स्वीकृति
सभी तकनीकी, आर्थिक पहलू की जांच करने के बाद बैंक प्रोजेक्ट लगाने के लिए ऋण राशि को मंजूरी और वितरण कर देता है।
Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojna: ऐसे करें आवेदन
यदि आप भी यूपी सरकार की स्वरोजगार प्रोत्साहन वाली इस ऋण योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं-
- आपको यूपी सरकार उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल diupmsme.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- होम पेज पर दिए गए ‘लॉगिन’ पर जाकर ‘न्यू यूजर पंजीकरण‘ पर क्लिक करें।
- एक नया पॉपअप ओपन होगा।
- आवेदक अपनी पूरी जानकारी, जिस योजना के लिए लोन लेना है उसकी जानकारी, अपना मोबाइल नंबर, जन्म तिथि ,ईमेल, जिला एंटर करके कैप्चा भरें।
- अगर आपने पहले लॉगिन किया है तो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
- आपसे पासवर्ड बदलने के लिए कहा जाएगा।
- लॉगिन पेज पर जाकर अपनी नई लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन पर क्लिक करें।
- जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आप संलग्न या अपलोड करना होगा उनकी सूची आपको ऑनलाइन ‘लाभार्थी योजना हेतु महत्वपूर्ण दिशा‘ से मिल जाएगी।
- लोन के लिए आवेदन करने से पहले पासपोर्ट साइज की फोटो और सभी डॉक्युमेंट तैयार कर लें।
- सभी दस्तावेज अपलोड करें। सभी दस्तावेजों को अटैच करें, दस्तावेजों की स्कैन कॉपी संलग्न करें।
- आवेदन पत्र भरें नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र अपलोड करें सभी अटैचमेंट सही और क्लियर होने चाहिए।
- ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म ‘सबमिट’ करें फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर अपने पास सेव कर लें।
Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojna: महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट
अगर आप मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए लोन लेने जा रहे हैं तो पहले नीचे दिए गए दस्तावेजों को तैयार कर लें।
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण
- आय प्रमाण
- 10वीं की मार्कशीट
- पैन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- नोटरी शपथ पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojna: Conclusion
प्रस्तुत लेख में हमने यूपी राज्य सरकार द्वारा युवा बेरोजगारों के लिए चलाई जा रही स्वरोजगार योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया है। आशा है आपका यह लेख उपयोगी लगा होगा.आप अपने खुद का छोटा बिजनेस या यूनिट लगा कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojna: FAQ
‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ के तहत कितना लोन उद्योग लगाने के लिए मिल जाता है?
उद्योग लगाने के लिए- 25 लाख
सर्विस फील्ड के लिए- 10 लाख
‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ का लाभ लेने के लिए अपने पास से कितना पैसा निवेश करना होगा?
सामान्य वर्ग को प्रोजेक्ट लागत का 10% और एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और विकलांग को प्रोजेक्ट लागत का 5% पैसा अपने पास से निवेश करना होगा।
‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ के तहत राज्य सरकार कितनी मार्जिन मनी देती है?
राज्य सरकार परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी देती है जो 2 साल के बाद अनुदान में कन्वर्ट हो जाता है।
उद्योग के लिए 6.25 लाख सर्विस के लिए 2.5 लाख मार्जिन की मनी मिलती है।
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