राजस्थान राज्य सरकार प्रदेश के उन प्रतिभावान छात्रों के लिए Rajasthan Education Loan Scheme लेकर आई है जो तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम करके अपना करियर बनाना चाहते हैं इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा ऋण दे रही है। भारत में स्टडी के लिए 20 लाख और विदेश में स्टडी के लिए 30 लाख का शिक्षा ऋण राजस्थान सरकार प्रदान कर रही है आज के इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को यह लोन आसानी से मिल सकता है।
Rajasthan Education Loan Scheme
करियर में उच्च शिक्षा का बहुत महत्व है उच्च शिक्षा किसी भी औसत छात्र के करियर को नई दिशा दे सकती है राजस्थान राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नई योजनाएं लॉन्च करती रहती है जिसका लाभ लेकर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं।देश विदेश में ऊंची पढ़ाई करने के लिए राज्य सरकार रियायती ब्याज दर पर शिक्षा ऋण दे रही है।
अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन आते हैं यदि आप भी अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं तो अपने परिवार के सदस्य के लिए शिक्षा ऋण योजना का लाभ ले सकते हैं।
Rajasthan Education Loan Scheme: लोन सीमा
अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं और अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं और देश या विदेश में प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं अगर पैसे की तंगी है तो आप एजुकेशन लोन लेकर अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं लोन की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि आप भारत में ये पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश में।
लोन राशि की डिटेल नीचे दी जा रही है –
5 साल के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए
- भारत के लिए ऋण राशि -20 लाख, प्रति वर्ष ऋण राशि- 4 लाख।
- विदेश के लिए ऋण राशि-30 लाख, प्रति वर्ष ऋण राशि 6 लाख।
RMFDCC (राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड) यह योजना लेकर आई है जिसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए स्वरोजगार और आय अर्जित करने के लिए रियायती दर पर ऋण देकर वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
Rajasthan Education Loan Scheme: किसको मिलेगा लाभ
शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत निम्न श्रेणी के लोग शिक्षा ऋण का लाभ ले सकते हैं-
- मुसिलम्
- सिख
- ईसाई
- जैन
- बौद्ध
- पारसी
Rajasthan Education Loan Scheme: पात्रता मानदंड
राजस्थान राज्य सरकार की उच्च शिक्षा ऋण योजना का लाभ लेने के लिए आपको नीचे दी गई पात्रता पूरी करनी होगी-
- योजना गाइडलाइन के अनुसार आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 16 साल से कम और 32 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की पारिवारिक आय को 2 स्लैब में विभाजित किया गया है।
- क्रेडिट लाइन I
- ग्रामीण क्षेत्र- आय 81,000 प्रति वर्ष, शहरी क्षेत्र -10,3000 प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- क्रेडिट लाइन II
- ये आय स्लैब ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए बनाया गया है, शहरी क्षेत्र -आय 6 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
Rajasthan Education Loan Scheme: ब्याज
आवेदक को अल्पसंख्यक समुदाय से होना अनिवार्य है। शिक्षा ऋण योजना के अनुसार-
- क्रेडिट लाइन I के आवेदक को 3% प्रति वर्ष का ब्याज देना होगा।
- क्रेडिट लाइन II में आने वाले स्टूडेंट को पुरुष -8% प्रति वर्ष महिलाओं को 5% प्रति वर्ष का ब्याज, लोन पर देना होगा।
Rajasthan Education Loan Scheme: अधिस्थगन अवधि
राजस्थान सरकार के शिक्षा ऋण योजना का लाभ लेने वाले आवेदक का कोर्स पूरा होने या नौकरी लगने के बाद 6 महीने का समय दिया जाएगा इस अवधि में लाभार्थी को बैंक ईएमआई भुगतान न करने की छूट रहेगी।
Rajasthan Education Loan Scheme: कर्ज का भुगतान
लाभार्थी को कोर्स खत्म होने के साथ 5 साल में लोन का पैसा बैंक को वापस देना होगा।
Rajasthan Education Loan Scheme: महत्वपूर्ण दस्तावेज़
अगर आप राजस्थान शिक्षा योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पहले नीचे दिए गए दस्तावेजों को तैयार करना होगा।
- आय प्रमाण पत्र
- आवास प्रमाण पत्र
- निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र
- अंतिम परीक्षा की मार्कशीट
- 20 पोस्ट डेटेड बैंक चेक
- जाति प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- मान्यता प्रमाण पत्र
- भामाशाह कार्ड
- संस्थान या कॉलेज की फीस
- संस्थान का मान्यता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
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Rajasthan Education Loan scheme: लोन सिक्योरिटी
राजस्थान शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत ऋण लेने से पहले आपको लोन सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी होगी इसके लिए आपको नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा-
- शिक्षा ऋण आवेदक के माता-पिता सह-उधारकर्ता होंगे।
- गार्डियन को लोन के बराबर राशि की सिक्योरिटी जैसे यूटीआई, एनएससी, सार्वजनिक सुरक्षा बांड या ऋण से दोगुनी राशि की कृषि भूमि बैंक को देनी होगी।
- इसके अलावा किसी सरकारी कर्मचारी या पीएसयू या बैंक स्वायत्त निकाय की व्यक्तिगत सुरक्षा भी जमा की जा सकती है।
- जिसकी सुरक्षा जमा की जाएगी उसकी पुरानी नौकरी होनी चाहिए जिससे मंजूरी मिलने वाले ऋण को कवर किया जा सके।
- सिक्योरिटी देने वाले कर्मचारी का प्रमाणपत्र जमा करना होगा आवेदक के पुनर्भुगतान ना करने की स्थिति में उस कर्मचारी से पुनर्भुगतान लिया जा सकता है।
- आवेदक द्वारा सिक्योरिटी के रूप में पोस्ट डेटेड चेक पुनर्भुगतान के लिए जमा किए जाएंगे।
Rajasthan Education Loan scheme: ऐसे अप्लाई करें
राजस्थान शिक्षा ऋण योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफ़लाइन आवेदन करना होगा जिसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें-
- अल्पसंख्यक मामले एवं वक्फ विभाग, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट minority.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर दिए गए ‘Reports/Download‘ मेनू में ‘Forms‘ पर क्लिक करें।
- ‘Application for Education Loan‘ पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही राजस्थान शिक्षा ऋण योजना का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- फॉर्म को डाउनलोड कर ले, फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- अल्पसंख्यक कार्य कार्यालय में फॉर्म को सभी दस्तावेजों के साथ ‘submit‘ करें।
- विभाग के अधिकारी आपकी पात्रता और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
- अगर कोई गलती नहीं हुई तो आपका एजुकेशन लोन अप्रूव कर दिया जाएगा।
Rajasthan Education Loan scheme: Conclusion
प्रस्तुत आर्टिकल में हमने आपको राजस्थान शिक्षा ऋण योजना के सभी महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाले पॉइंट्स के बारे में बताया है अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और देश या विदेश में टेक्निकल कोर्स करने के इच्छुक हैं तो आर्टिकल पढ़के अप्लाई कर सकते हैं।
Rajasthan Education Loan scheme: FAQ
मैं ओबीसी छात्र हूं मुझे Rajasthan Education Loan scheme से ऋण कितने ब्याज पर मिल सकता है?
8% ब्याज पर।
Rajasthan Education Loan scheme किस मानक के लिए है?
प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए।
Rajasthan Education Loan scheme से शिक्षा ऋण लेने के लिए मुझे अपने पास से कितना पैसा लगाना होगा?
कुल ऋण राशि का 4.5%।
Thanks
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