राजस्थान राज्य सरकार किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के लिए ‘राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना’ चला रही है इसके द्वारा किसानों को फसल पर ऋण देकर तुरंत आर्थिक मदद की जाती है, आज के इस पोस्ट में हम आपको योजना से जुड़े हर जरूरी प्वाइंट को आपकी नॉलेज में लाएंगे।
किसान को अपने कृषि संबंधी और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए जब पैसे की जरूरत होती है तब अचानक आयी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी फसल को काम दाम में बेच देते हैं जिसका साहूकारों को लाभ होता है और किसान को उसकी सही कीमत नहीं मिलती।
केंद्र सरकार किसानों को उनकी फसल का सही पैसा दिलाने और उनको साहूकारो के चगुल से बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है।
राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना: उद्देश्य
केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित में अनेक लाभकारी योजनाएं लेकर आती रहती है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो इस योजना के माध्यम से सरकार नीचे दिये गये लक्ष्यों को पूरा करना चाहती है-
- राज्य सरकार का प्रथम लक्ष्य है कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले।
- आधुनिक साधनों का कृषि में उपयोग बढ़ाना ।
- किसान को अपनी फसल मजबूरी में ना बेचनी पड़े।
- किसान को वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सही समय पर फंड मिल जाए।
- लोन चुकाने के लिए उसके पास आय के अन्य स्रोत हों।
- कृषि से संबंधित आवश्यकताओं को सहकारी बैंकों से ऋृण प्रदान करके साहूकारो के पंजे से छुड़ाना ।
- किसान की जमीन गिरवी रख कर उस पर लोन देकर आत्मनिर्भर बनाना।
- ऋण, किफायती इंट्रेट्स रेट और आसान शर्तो पर दिलवाना और पुनर्भुगतान के लिए ज्यादा समय देना।
- कम ब्याज दर और आसान शर्तें और ऋण का पुनर्भुगतान समय ज्यादा होने से कर्ज़ चुकाने का दबाव कम हो जाता है।
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राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना: योजना लाभ
- योजना के अनुसार सेंट्रल सहकारी बैंक लाभार्थी को 10 लाख का टर्म लोन देते हैं।
- कृषि भूमि पर संपत्ति बनाने पर 2.5 लाख का कार्यशील पूंजी दी जाती है।
- यदि लाभार्थी खेती की उपज को गिरवी रखता है तो माल की लागत का 70% तक ऋण मिल जाता है।
- एसएफ/एमएफ के लिए 1.5 लाख का लोन और किसानों के लिए 2.5 का लोन स्वीकृत किया जाता है।
- किसान द्वारा उपज गिरवी रखने पर 3% पर ऋण दिया जाता है।
राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना: लोन देने का कारण
किसानो को नीचे दिए गए कारणों से लोन दिया जाता है-
कृषि यंत्रीकरण : ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, कृषि परिवहन वाहन, सीड ड्रिल खरीद, थ्रेसर,कुट्टी मशीन,कृषि यंत्रो की खरीद के लिए किसानो को ऋण दिया जाता है।
सिंचाई साधन : पाइपलाइन खरीद, फव्वारा लगाना, लघु सिंचाई निर्माण के काम के लिए और मरम्मत के लिए ऋण की आवश्यकता होती है।
बागवान विकास : बीज उत्पादन, बागवानी, मेहंदी उत्पादन, नर्सरी विकास, मुंडेर बनबाना, कृषि भूमि की फेसिंग और बिजली बिल भुगतान के लिए लोन दिया जाता है।
डेयरी विकास : दुधारू पशुओ की खरीद, पशु बीमा, पशु शेड बनाना, चारा उत्पादन, मुर्गी पालन मछली पालन।
- किसानों को उनकी फसल के विरुद्ध लोन देना।
- सौर ऊर्जा पंप, ग्रीन हाउस परियोजना,ड्रिप सिंचाई उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय मदद देना, ऐसी अन्य गतिविधियाँ जिनसे कृषि विकास में मदद मिलती है जिनसे किसानो के लिए रोजगार और आय में वृद्धि हो, के लिए लोन दिया जाता है।
राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना: पात्रता मापदंड
- आवेदक संबंधित जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक के कार्य क्षेत्र का रहने वाला हो ।
- सेंट्रल सहकारी बैंक के कार्य क्षेत्र में आवेदक की अपनी जमीन हो और किसान उस पर खेती करता हो।
- आवेदक को किसान सहकारी समिति या संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंक का सदस्य होना चाहिए।
राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना: लोन डिटेल
- किसान की जमीन सिंचाई युक्त होने पर केंद्रीय सहकारी बैंक से 20 लाख का ऋण मिलता है।
- जबकी जमीन सिंचाई योग्य न होने पर 10 लाख का लोन मिल जाता है।
- पैक और लैंप से असिंचित जमीन के लिए 50,000 और सिंचित के लिए 1 लाख का लोन दिया जाता है।
- कृषि भूमि ऋण की डीएलसी दर 70% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना: लोन राशि
- किसान को ऋण देने से पहले उसकी उपलब्ध भूमि और पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर ऋण राशि को फाइनल किया जाता है।
- किसान की आवश्यकता के लिए असिंचित जमीन होने पर 50,000/बीघा और सिंचित जमीन के लिए 1 लाख प्रति बीघा के अनुसार ऋण दिया जाता है।
- परियोजना लागत का अधिकतम 80% ऋण दिया जाता है।
- ऋण राशि 3 किस्तो चुकानी होती है।
राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना: लोन का भुगतान
- योजना के अनुसार टर्म लोन अधिकतम 9 वर्ष के लिए दिया जाता है।
- ऋण सुरक्षा किसान को अपनी कृषि भूमि को बैंक के पास सीक्यूरीटी के रूप में गिरवी रखना होता है।
- बैंक के नाममात्र सदस्य से व्यक्तिगत जमानत दिलानी होती है।
- आवेदक किसान को सहकर जीवन सुरक्षा बीमा के तहत जीवन बीमा कराना अनिवार्य है।
- बीमा का प्रीमियम आवेदक किसान को देना होता है।
राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना: आवश्यक दस्तावेज़
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक है तो आपको –
- मांग बचत पत्र
- समय बचत पत्र
- ऋण एग्रीमेंट
- ऋण अनुमोदन पत्र
- टीपी नोट
- परियोजना रिपोर्ट
- डीपी नोट
- एग्रीमेंट डीड
- सदस्यता विवरण
- स्वयं घोषित ऋण उद्देश्य
राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना: लोन का ब्याज
- ऋण पर 11.50% वार्षिकी दर से ब्याज लिया जाता है ।
- सहकर किसान कल्याण योजना के अंतर्गत ब्याज पर 2% की छूट दी जाती है।
- सीबीसी द्वारा 9.50% वार्षिक रेट से ब्याज लिया जाता है।
राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना: आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा-
- सबसे पहले आपको केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा या ग्राम जिला सहकारी समिति से संपर्क करना होगा।
- इसके बाद आपको बैंक या समिति से सहकारी किसान कल्याण योजना का आवेदन पत्र लेना होगा।
- आवेदन पत्र की सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी।
- जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं उनकी फोटो स्टेट कॉपी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
- अब सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को बैंक में जमा करना होगा।
- बैंक आपकी पात्रता के साथ-साथ सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।
- पात्रता सही पाए जाने पर लोन स्वीकृत कर दिया जाएगा और लोन का पैसा आपके खाते में आ जाएगा।
राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना: Conclusion
प्रस्तुत लेख में हमने आपको ऋण योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने रखी है, जिससे आपको सभी जानकारी तथ्यों के साथ मिल सके, आशा है आपको ऋण योजना से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पता चल गया होगा और भविष्य में ये सभी आपके लिए उपयोगी होंगी।
राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना: FAQ
राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना किस राज्य की योजना है?
राजस्थान।
राजस्थान सरकार सहकार किसान कल्याण योजना क्यो लेकर आई है?
किसानों की खेती से संबंधित ऋण आवश्यकताओं को एक आसान प्रक्रिया के माध्यम से हल करने के लिए योजना लाई गई है।
राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना में लोन कितने ब्याज पर मिल जाता है?
11% वार्षिक ब्याज पर।
Thanks
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