अपना व्यवसाय करने के लिए थोक में पैसा लगाना पड़ता है वह भी अगर कोई विकलांग है तो समस्या ज्यादा बड़ी हो जाती है केंद्र सरकार ‘Divyangjan Swablamban Loan Scheme’ विकलांग लोगो को रियायती दर पर ऋण देने के लिए चलाई जा रही है जो 40% तक शारीरिक रूप से विकलांग है एनएचएफडीसी द्वारा इस योजना को संचलित किया जा रहा है आज के इस लेख में हम आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य सरल और साफ शब्दों में बतायेंगे।
केंद्र सरकार देश के सभी वर्गों को रोजगार देकर बेरोजगारी खतम करने और आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न स्तर पर ऋण योजनाएं चला रही है।
Divyangjan Swablamban Loan Scheme: का उद्देश्य
‘दिव्यांगजन स्वाबलंबन ऋण योजना’ का उद्देश्य विकलांगों को रियायती दर पर ऋण देना है जिससे आय उत्पन्न करने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की जा सके और वे भी एक सामान्य नागरिक का जीवन जी सकें।
- अगर विकलांग 12वीं के बाद उच्च शिक्षा (यूजी, पीजी), या यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा संचालित किसी वाणिज्यिक पाठ्यक्रम में या आईसीएआर या सरकार अनुमोदित कार्यक्रम) में प्रवेश लेना चाहता है।
- वाणिज्यिक या कौशल विकास (आईटीआई डिप्लोमा या किसी अन्य कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है जिसके बाद कोई नौकरी या अपना कोई स्वरोजगार किया जा सके)।
- विकलांगों के लिए कोई हेलपिंग उपकरण खरीदना या किसी मशीन, उपकरण या वाहन को विकलांगों के लिए अनुकूल, फिटमैट या रेट्रोफिट बनाने के लिए लोन देना।
- योजना के माध्यम से रियायती दर पर ऋण देकर विकलांग व्यक्ति को सरकार आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाना चाहती है जिससे वह जरूरी बेसिक जरूरतो को पूरा करके अपने लिए आय उत्पन्न करने का आधार बना सके।
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Divyangjan Swablamban Loan Scheme:पात्रता मानदंड
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक 40% या अधिक शारीरिक रूप से विकलांग होना चाहिए (पीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार नियमों का उल्लेख किया गया है)।
- आवेदक की उम्र आवेदन करते समय 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
- यदि आवेदक में मानसिक मंदता के लक्षण हैं तो आयु 14 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा तय नहीं की गयी है।
- आवेदक द्वारा शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया आयु प्रमाण पत्र जरूरी है।
- 10वीं की मार्कशीट या राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट अनिवार्य है।
Divyangjan Swablamban Loan Scheme: ब्याज दर
योजना के माध्यम से विकलांगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है और आत्मनिर्भर बनाना है जिससे शारीरिक रूप से अक्षम होने पर भी वे अपने लिए आय उत्पन्न कर सके।
एनएचएफडीसी इस योजना को संचालित करती है लाभार्थी को सामान्य ब्याज दर पर वित्तीय मदद के रूप में ऋण दिया जाता है जिसमें 50,000 से अधिकतम 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है-
- ब्याज दर में विकलांग महिलाओ को 1% की छूट मिलती है।
- भारत और विदेश में उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लेने पर कोई छूट नहीं दी जाती है।
Divyangjan Swablamban Loan Scheme: लोन राशि
योजना के अनुसार एनएचएफडीसी हर लाभार्थी को 50 लाख का ऋण रियायती दर पर देता है।
कार्यान्वयन एजेंसी परियोजना की आवश्यकता के अनुसार वास्तविक ऋण राशि तय करती है इसके अलावा जिनको ऋण दिया गया है उनकी निश्चित अवधि में पुनर्भुगतान क्षमता को भी जांचा जाता है।
Divyangjan Swablamban Loan Scheme: लोन टाईप
योजना के द्वारा 2 प्रकार के ऋण प्रदान किये जाते हैं-
- सावधि ऋण
- कार्यशील पूंजी ऋण
Divyangjan Swablamban Loan Scheme: लोन का भुगतान
एससीए मामले और गतिविधि के अनुसार पुनर्भुगतान कितनी समय अवधि में करना होगा इसको तय करता है, ऋण मंजूरी की तारीख से 10 साल के भीतर ऋण का पुनर्भुगतान करना होता है।
Divyangjan Swablamban Loan Scheme: प्रीपेमेंटनेट
लाभार्थी पुनर्भुगतान शुरू होने के बाद कभी भी पूरा ऋण भुगतान बैंक को कर सकता है प्रीपेमेंट करने पर कोई शुल्क नहीं लगता है।
Divyangjan Swablamban Loan Scheme: लोन प्रक्रिया
एनएचएफडीसी (राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम) की गाइडलाइन और नियम के अनुसार आवेदन पत्र प्रारूप में जमा करना होगा।
अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नीचे दिए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को तैयार करना होगा।
- पता प्रमाण
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- रोज़गार प्रमाणपत्र
- आईडी प्रमाण पत्र
यदि आपके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आपको पहले यूडीआईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा यूडीआईडी कार्ड के लिए आपको नीचे दिए गए दस्तावेज़ चाहिए होंगे-
पता प्रमाण –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण
- ड्राइविंग लाइसेंस
आईडी प्रमाण –
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
- प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र
यूडीआईडी कार्ड के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा-
- यूडीआईडी की आधिकारिक वेबसाइट swavlambancard.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर दिये गये ‘अभी आवेदन करें‘ पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- भाषा चयन करके अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आईडी प्रूफ विवरण, पता विवरण विकलांगता विवरण, यूडीआईडी कार्ड जारी करने के लिए अस्पताल विवरण भरें, ‘सबमिट‘ पर क्लिक करें।
- सीएमओ कार्यालय में आपके दस्तावेज़ सत्यापित किये जायेंगे।
- डॉक्टर्स PWD विकलांगता पर अपनी राय देंगे।
- मेडिकल बोर्ड समीक्षा करके विकलांगता प्रतिशत की जांच करता है सीएमओ कार्यालय से विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया जाता है।
यदि आप ऋण योजना के तहत लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें-
- एनएचएफडीसी की आधिकारिक वेबसाइट nhfdc.nic.in पर जाएं।
- होम पेज पर दिए गए ‘ऑनलाइन अप्लाई‘ पर क्लिक करें।
- नया पेज खुलेगा ‘ऑनलाइन नामांकन के लिए यहां क्लिक करें‘।
- एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- सभी विवरणों को ध्यान से भरें, महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अपलोड करें और ‘सबमिट‘पर क्लिक करें।
Divyangjan Swablamban Loan Scheme: Conclusion
इस लेख में हमने आपको दिव्यांगजन स्वाबलंबन ऋण योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी दी है, आपको यह भी बताया गया है कि यूडीआईडी के लिए किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी सभी जानकारी उपयोगी लगेगी।
Divyangjan Swablamban Loan Scheme: FAQ
Divyangjan Swablamban Loan Scheme से कितना शिक्षा ऋण मिल सकता है?
50 लाख रु।
Divyangjan Swablamban Loan किन बैंकों से मिल सकता है?
एनएचएफडीसी के अलावा ओबीसी (ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स) से लोन लिया जा सकता है।
Divyangjan Swablamban Loan Scheme के अंतर्गत महिलाओ को ब्याज दर में कितनी छूट मिलती है?
1%।
Thanks