छत्तीसगढ़ राज्य सरकार राज्य के गरीब आवासहीन परिवारो के लिए जिनके पास अपनी छत नहीं है उनके लिए Mukhyamantri Gramin Awas Nyay Yojana Chhattisgarh लेकर आई है जिसके तहत गरीब आवासहीन परिवार को अपना 1 कमरे का पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी रही है जिससे उन्हें खुले या कच्ची जगह में अपनी जिंदगी ना गुजारनी पड़े।
Mukhyamantri Gramin Awas Nyay Yojana Chhattisgarh: उद्देश्य
छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी जाति और जनजाति रहती है इसके अलावा बड़ी संख्या में गरीब परिवार जो बीपीएल के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं ऐसे लोगो की पहचान करने के लिए राज्य सरकार ने सर्वेक्षण करवाया जिनमें 47090 परिवार ऐसे मिले जिनके पास अपना मकान तक नहीं था।
ऐसे आवासहीन लोगो को अपना पक्का मकान बनाने में मदद करने के लिए राज्य सरकार आर्थिक सहायता दे रही है जिससे गरीब परिवारों को सर ढकने के लिए एक छत मिल जाए केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना का लाभ जिन गरीब परिवारों को नहीं मिला है उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए ये योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार चला रही है।
Mukhyamantri Gramin Awas Nyay Yojana Chhattisgarh: लाभ
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण के अंतर्गत केवल उन्ही परिवारो को आर्थिक मदद दी जा रही है जिनके पास अपना कच्चा या पक्का मकान नहीं है।
- योजना के तहत राज्य सरकार ने हर परिवार तक मदद पहुंचाने के लिए इन परिवारों को IAPऔर Non IAP जिलों में विभाजित किया है।
- राज्य के 30,000 से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
- योजना के अंतर्गत बनने वाले मकान में 1 रसोई का होना अनिवार्य है।
- आईएपी जिले– पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले ग़रीबो को अपना आवास बनाने के लिए राज्य सरकार योजना के तहत 1.30 लाख रुपये की वित्तीय मदद दे रही है जिससे ये लोग अपना 1 कमरे का पक्का मकान बना सके।
- गैर आईएपी जिले– राज्य के मैदानी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार जिनके पास अपना मकान नहीं है ऐसे परिवारों को राज्य सरकार द्वारा 1.20 लाख रुपये की वित्तीय मदद दी जा रही है।
- मनरेगा योजना के अनुसार ये परिवार 25 वर्ग मीटर क्षेत्र में अपना पक्का घर बना सकेगें।
- मनरेगा योजना के अनुसार आईएपी जिलों में होने वाले मकान निर्माण में इन परिवारों को 95 दिन के लिए मज़दूरी का काम दिया जाएगा।
- जबकी नॉन आईएपी एरिया में 90 दिन का लेबर का काम दिया जाएगा।
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा की पात्रता के अनुसार चयन किये गये परिवारों को 12,000 रुपये की सहायता दी जायेगी।
- सब्सिडी की राशि न्यूनतम 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मकान बनाने के लिए दी जाती है।
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Mukhyamantri Gramin Awas Nyay Yojana Chhattisgarh: पात्रता मानदंड
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए।
- योजना गाइडलाइन के अनुसार आवेदक के पास अपना घर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला होना चाहिए।
- आवेदक के पास मकान बनाने के लिए अपनी जमीन होनी चाहिए।
- जिन गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
Mukhyamantri Gramin Awas Nyay Yojana Chhattisgarh: कार्यान्वयन निकाय
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा योजना को लागू किया जा रहा है।
Mukhyamantri Gramin Awas Nyay Yojana Chhattisgarh: आवश्यक दस्तावेज
यदि आप भी छत्तीसगढ़ राज्य में रहने वाले हैं और आपके पास अपना पक्का मकान नहीं है तो आपको चिंता करने की क्या बात है आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपना पक्का घर होने के सपने को पूरा कर सकते हैं योजना के लिए आवेदन करने से पहले आपको नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी-
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण
- मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण
- संपत्ति के मूल दस्तावेज
- निवास प्रमाण
- आधार कार्ड
- अपना मकान न होने का प्रमाण
Mukhyamantri Gramin Awas Nyay Yojana Chhattisgarh: ऐसे अप्लाई करें
अगर आप मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पक्का मकान बनाना चाहते हैं और वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पात्रता की जांच करनी होगी इसके बाद-
- आपको ग्रामसभा कार्यालय से आवास योजना का फॉर्म लेकर आवश्यक विवरण ध्यान से भरना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म की फोटोस्टेट कॉपी आपको फॉर्म के साथ संलग्न करनी होगी।
- और फॉर्म को ग्राम सभा कार्यालय में जमा करना होगा।
- ग्रामीण आवास विभाग की टीम आपकी पात्रता, दस्तावेजों का सत्यापन करेगी।
- आपकी ज़मीन का निरीक्षण किया जाएगा।
- संतुष्ट होने पर टीम आपके आवेदन को स्वीकृत करके बैंक को फॉरवर्ड कर देगी।
- बैंक प्रक्रिया पूरी होने पर ऋण राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- अब आप अपना पक्का घर बनवा सकते हैं।
Mukhyamantri Gramin Awas Nyay Yojana Chhattisgarh: Conclusion
प्रस्तुत आर्टिकल में हमने आपको मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ के बारे में विस्तार से सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी है जिससे आप योजना का लाभ ले सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार योजना के पहले चरण में उन परिवारों को कवर कर रही है जिनके पास अपना कोई घर नहीं है लक्ष्य पूरा होने के बाद द्वितीय चरण में उन परिवारों को आवास सुविधा दी जाएगी जिनके पास अपने कच्चे मकान हैं।
Mukhyamantri Gramin Awas Nyay Yojana Chhattisgarh: FAQ
Mukhyamantri Gramin Awas Nyay Yojana Chhattisgarh के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र के गरीब परिवार को
को कितनी आर्थिक मदद दी जाती है?
1.30 लाख/परिवार।
आईएपी जिले के तहत मनरेगा योजना के तहत कितने दिनों का मज़दूरी का काम दिया जाता है?
95 दिन का।
मनरेगा योजना के अनुसार एक लाभार्थी परिवार कितने क्षेत्रफल में मकान बना सकता है?
25 वर्ग मीटर।
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