Swachhta Udyami loan Scheme: स्वच्छता से संपन्नता की ओर, Pay & Use शौचालय और सफाई वाहनों के लिए एसएचजी को मिल रहा लोन, जाने पूरी जानकारी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में ‘Swachhta Udyami Loan Scheme‘ की शुरुआत की। ये ऋण योजना ‘स्वच्छता से संपन्नता की ओर‘ के शीर्षक के साथ शुरू की गई। इस ऋण योजना के माध्यम से सफाई कर्मचारियों/ मैनुअल स्कैवेंजर के आश्रितों को स्वच्छता वाहन खरीदने और स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। ये योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सफाई कर्मियों और मैनुअल स्वच्छता कर्मियों के लिए है।

ये ऋण एससीए (राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राष्ट्रीय बैंकों के द्वारा व्यक्तिगत/ एसएचजी को प्रदान किया जाता है।

गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कुछ क्षेत्रों में हर घर में शौचालय उपलब्ध नहीं है, ऐसे स्थानों पर एसएचजी और अन्य संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में ‘भुगतान करें और उपयोग करें‘ सामुदायिक शौचालय बनाएं जाते हैं. जिसका उपयोग करने से पहले उपयोगकर्ता को निश्चित राशि का भुगतान देना होता है।

इन्ही सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए सरकार ऋण देती है सरकार शहर, गांव और जिलों से कूड़ा कचरा एकत्र करने वाले स्वच्छता वाहन के खरीद और संचालन के लिए भी ऋण देती है।

Swachhta Udyami Loan Scheme: महत्वपूर्ण बिंदु

  • स्वच्छता उद्यमी ऋण योजना भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की देख-रेख में चल रही है।
  •  ऋण योजना सफाई कर्मचारी और मैला ढोने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को रोजगार देकर ऊंचा उठाने के लिए लाई गई है।
  • ग्रामीण क्षेत्रों के जिन परिवारों के पास अपने शौचालय नहीं हैं उन्हें सामुदायिक शौचालय देकर या भीड़भाड़ वाले क्षेत्र जैसे बस स्टैंड, बाजार, रेलवे स्टेशन पर सामुदायिक शौचालय बनाकर उनकी समस्याओं को कम किया जाता है।
  • ऋण योजना के द्वारा मशीन से होने वाली सफाई को बढ़ावा दिया जाता है और इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाता है।
  • शौचालय आदि की सुविधा और रखरखाव में उद्यमी की जिम्मेदारी और भागीदारी होती है।
  • स्वच्छता उद्यमी ऋण योजना के केंद्र में मैनुअल मैला ढोने वाले सफाई कर्मी हैं। जिन्हे सरकार रोजगार में लगाकर पारंपरिक काम से दूर करना चाहती है।
  • स्वच्छता उद्यमी ऋण योजना स्वच्छता वाहनों की खरीद और संचालन से भी संबंधित है।
  • एससी/एसटी वर्ग के लक्षित समूह के सदस्यों के लिए स्थायी नौकरी और स्वरोजगार के मौके दिए जाते हैं।
  • स्वच्छता या अन्य आय सृजन योजना के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये का ऋण 4% वार्षिक ब्याज पर प्रदान किया जाता है।
  • महिला आवेदक को ब्याज पर 1% वार्षिक अतिरिक्त छूट दी जाती है।
  • अगर आवेदक समय पर पुनर्भुगतान करता है तो 0.5% वार्षिक अतिरिक्त छूट दी जाती है।
  • लोन का पुनर्भुगतान 6 महीने की कार्यान्वयन अवधि और 6 महीने की अधिस्थगन अवधि के बाद ऋण वितरण की तारीख से 10 साल के अंदर करना होता है।
  • योजना के अनुसार प्रोजेक्ट की इकाई लागत 15 लाख तक हो सकती है।
  • योजना के अनुसार दी जाने वाली सब्सिडी परियोजना लागत पर निर्भर करती है।
  • 5 लाख तक की यूनिट लागत पर 50% सब्सिडी मिलती है।
  • 5-10 लाख तक की इकाई लागत पर अधिकतम 3.25 लाख की सब्सिडी दी जाती है।
  • 10-15 लाख वाले यूनिट की लागत अधिकतम 3.25 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  • एनएसएफडीसी परियोजना लागत का 90% तक का ऋण प्रदान करता है विशेष मामले में 100% राशि का ऋण दिया जाता है।

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Swachhta Udyami Loan Scheme: पात्रता मानदंड

  • एनएसकेएफडीसी की गाइडलाइन के अनुसार कूड़ा कचरा बीनने वाले सफाई कर्मी, मैनुअल स्केवेंजर्स और उनके आश्रितो को ऋण योजना का लाभ मिल सकता है।
  • एससी वर्ग के लाभर्थियों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
  • लक्ष्य समूह की पंजीकृत सहकारी समितियां ऋण के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  • सफाई कर्मी/आश्रितों को व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सरपंच/मुखिया/ग्राम पंचायत के प्रधान/अध्यक्ष के बराबर कोई अन्य अधिकारी जहां राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे नगर निकाय के प्रमुख सक्षम अधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं।
  • वे संघ या फर्म जिनका गठन क़ानूनी रूप से हुआ है और जिन्हे लक्ष्य समूह का समर्थन मिला हुआ है।
  • शहरी स्थानीय निकाय ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक भारतीय और एससी/एसटी वर्ग से होना चाहिए । 
  • आवेदक की उम्र आवेदन करने के समय 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
  • स्थानीय राजस्व अधिकारी, स्थानीय नगरपालिका अधिकारी, छावनी कार्यपालक अधिकारी, रेलवे अधिकारी, सरकारी विभाग (स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन) के राजपत्रित अधिकारी स्तर के प्रमुख, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य, ग्राम पंचायतो के प्रधान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) , सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों (पीएसबी) के क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा स्वकृत / प्रमाणित प्रमाण पत्र शो करने वाले व्यक्ति योजना ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • जबकी एम.एस. अधिनियम 2013 के तहत किसी सर्वेक्षण में मैनुअल स्वच्छता कर्मी चिन्हित किए गए व्यक्ति को, उसका नाम राज्य / संघ शासित क्षेत्र की सरकार द्वारा तैयार की गई मैनुअल स्वच्छता कर्मी की अंतिम सूची में नाम आने के बाद कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
  • घरेलू सफ़ाईकर्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

Swachhta Udyami Loan Scheme: आवश्यक दस्तावेज

  • व्यवसाय प्रमाण
  • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • कार्य पुष्टिकरण पत्र
  • काम की रपट
  • 3 उपकरण कोटेशन

Swachhta Udyami Loan Scheme: आवेदन ऐसे करें

  • आवेदकों द्वारा ऋण आवेदन आर.आर.बी/राष्ट्रीय बैंकों की एनएसकेएफडीसी के सीएसए के जिला कार्यालयों में भेजा जाता है।
  • आरआरबी/राष्ट्रीय बैंकों की शाखाओं के जिला कार्यालय दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद अपने मुख्य कार्यालय को भेज देते है।
  • आरआरबी/राष्ट्रीय बैंकों/एससीए के प्रधान कार्यालयों द्वारा इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है।
  • परियोजनाओं को आरआरबी/राष्ट्रीय बैंकों द्वारा अपनी सिफारिश के साथ एनएसकेएफडीसी के पास वापस भेज दिया जाता है।
  • एनएसकेएफडीसी की परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावों की जांच की जाती है और जो प्रस्ताव सही होते हैं उन्हें निदेशक मंडल के पास भेज दिया जाता है।
  • निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद स्वीकृति पत्र आरआरबी, एससीए, राष्ट्रीय बैंकों द्वारा जारी कर दिए जाते हैं।
  • सभी शर्तों को ध्यान में रखते हुए आवेदक लाभार्थी को बैंक द्वारा ऋण राशि जारी कर दी जाती है।
  • एनएसकेएफडीसी अपनी ऋण नीति और दिशा निर्देशों के अनुसार पैसा देने के सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद एससीए/आरआरबी/राष्ट्रीय बैंकों को धनराशी जारी करता है।

Swachhta Udyami Loan Scheme: Conclusion

स्वच्छता उद्यमी ऋण योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू है। इसके तहत लक्षित समूह के सफाई कर्मचारी और मैला ढोने वालों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं।

ये योजना स्वच्छता वाहनों की खरीद और संचालन से भी संबंधित है, इसके तहत दोनों उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। स्कीम के अंतर्गत 15 लाख तक का बहुत कम ब्याज पर लोन लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है।

Swachhta Udyami Loan Scheme: FAQ

एनएसकेएफडीसी का स्वच्छता उद्यमी ऋण योजना में क्या भूमिका है?

एनएसकेएफडीसी सफाई कर्मचारी, मैला ढोने वाले कर्मचारी और उनके आश्रितों को आर्थिक और सामाजिक रूप से उत्थान करने का काम करता है जिससे वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके और एक गरिमामय जीवन जी सके।

सफ़ाई कर्मचारियों और मैला ढोने वालों को लोन क्यों दिया जाता है?

सफ़ाई कर्मचारी, मैला ढोने वाले सफाईकर्मी और उनके आश्रितों को उनके पारंपरिक सफाई व्यवसाय से अलग करके और एक वैकल्पिक और सम्मानजनक व्यवसाय चुनकर, आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियां शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है जिससे उनका सामाजिक-आर्थिक उत्थान हो सके।

क्या एनएसकेएफडीसी अवसंरचना गतिविधियों को finance करता है?

निगम अवसंरचना(infrastructure) गतिविधियों को वित्त कर सकता है जहां इसके विकास से प्रत्यक्ष आय उत्पन्न होती है जैसे ‘भुगतान करें और उपयोग करें शौचालय।

नमस्ते दोस्तो! मेरा नाम अनिता गुप्ता है, मुझे केंद्र और राज्य सरकार की लोन योजनाओं से जुड़े विषयों पर लेख द्वारा जानकारी साझा करना अच्छा लगता है जिससे किसी जरूरतमंद को मदद मिल सके, भविष्य में भी हम इस प्रकार के उपयोगी पोस्ट लाते रहेंगे यही हमारा प्रोआईटी न्यूज़ वेबसाइट को बनाने का उद्देश्य है। धन्यवाद!

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